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विवेक कुमार जैन
आगरा,31 मार्च । नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेण्टर, निकट कुबेरपुर(आगरा-फिरोजाबाद हाईवे) के चेयरमैन डॉ.प्रदीप गुप्ता ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बी.एच.एम.एस. में 12 वीं के छात्रों को सीधे प्रवेश का आदेश जारी किया है। प्रवेश मैरिट के आधार पर किये जाएंगे। इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री,बॉयलोजी विषय होने चाहिये। नीट की बाध्यता समाप्त कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुक्रम में प्रवेश शुरू हो गये हैं।
चेयरमैन डॉ.गुप्ता ने बताया कि यह आदेश याचिका संख्या डब्ल्यू.पी.(सी)4627/2०2 नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आगरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई करते हुए न्याय मूर्ति विपिन संधी एवं नवीन चावला ने 23 मार्च को जारी किया है। याचिका संख्या डब्ल्यू.पी.(सी)451/2०22, सीएम एपीपीएचएस. 1274/2०22 एण्ड 1०133/2०22 प्रियांशु उंडविया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में 25 फरवरी 2०22 को जारी आदेश को बहाल रखा है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि अगर बी.एच.एम.एस.की सीट खाली है तो सीधे प्रवेश लिया जा सकता है। नये प्रवेश शैक्षिक सत्र 2०21-2०22 के लिए मान्य होंगे। चेयरमैन डॉ.गुप्ता ने बताया कि नीट के कारण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों की सभी सीटें नहीं भर पाई हैं। तमाम छात्र प्रवेश के लिए तैयार हैं लेकिन नीट की तकनीकि बाध्यता के चलते प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इसी संबंध में छात्र और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों ने हाईकोर्ट की शरण ली। उन्होंने बताया कि नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दुनियां का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां गंभीर मरीजों को भर्ती करके इलाज किया जाता है। होम्योपैथी दवा गंभीर रोगों में त्वरित प्रभावकारी है। कोरोनो की द्वितीय लहर में होम्योपैथी का चमत्कार हर कोई देख चुका है।