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ग़ाज़ियाबाद उत्तरप्रदेश 01 अगस्त 2021
राजनगर एक्सटेंशन में मिगसन सोसायटी के नजदीक नगर निगम द्वारा डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने के विरूद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा दायर की गई याचिका पर दिनांक 7-6-21 को आयोग ने नगर आयुक्त को आठ सप्ताह के अंदर समुचित कार्यवही करने एवं कृत कार्यवाही से याची को सूचित करने के आदेश पारित किए गए थे, अभी तक सूचित नहीं किए जाने पर याची एडवोकेट गुप्ता ने माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को आयोग के आदेश की अवहेलना करने तथा दो बार मिलने का समय मांगे जाने पर भी समय नहीं दिए जाने का उल्लेख करते हुए अवमानना याचिका दायर की गई है । एडवोकेट गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा डंपिंग ग्राउंड के आसपास रेजिडेंशियल सोसीटियां एवं वायु सेना का स्टेशन होने के कारण तत्काल उक्त स्थान पर कूड़ा डाला जाना बंद किए जाने तथा पूरे गाजियाबाद की कूड़ा निस्तारण समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की गई थी ।