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नई दिल्ली, (SKS)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दो केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामले में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका 4 सितंबर तक के लिए टाल दी।
न्याय मूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया की पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड पर गौर किया और कहा कि काफी स्थिर हैं और इसलिए,वह मामलों में नियमित जमानत याचिकाओं के साथ-साथ पूर्व उपमुख्य मंत्री की अंतरिम जमानत याचिका पर भी विचार करेगी। सिसौदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है।
अदालत में सिसौदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को सिसौदिया की पत्नी की वर्तमान चिकित्सा स्थिति के बारे में जानकारी दी। सिंघवी ने कहा यह एक प्रगतिशील बीमारी है। दोबारा बीमारी हो जाती है। वह अप्रैल से अस्पताल में है। उन्होंने कहा कि पत्नी उससे भी अध् िाक उम्र की मां के साथ रह रही है और उनका बेटा अमेरिका में रह रहा है।
सिंघवी ने कहा, श्श्उसे (सिसोदिया को) उसकी देखभाल के लिए कुछ हफ्तों के लिए घर जाने दिया जाए।इस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया, जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तो हम इस पर विचार करेंगे। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सिसौदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। उपमुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा संभाले गए कई विभागों में से, सिसौदिया, जिनके पास उत्पाद शुल्क विभाग था, को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह हिरासत में हैं।